Etawah News : पत्नी की हत्या में पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
इटावा में पत्नी की हत्या में पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इटावा में पत्नी की हत्या में पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इटावा, अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी ने दो साल पूर्व पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
जिला शासकीय अघिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि आगरा जिले के बाह थाना क्षेत्र के गांव तरासों निवासी संतोष कुमार पुत्र राम बाबू अपने परिवार के साथ अपने बहन की ससुराल बसरेहर थाना क्षेत्र के गांव अहलादपुरा में रहता था। संतोष जुआ व शराब का आदी था। इस कारण से उस पर काफी कर्जा हो गया था।
कर्जा होने के कारण वह गांव छोड़कर अहलादपुरा में रहने लगा था। जुआ व शराब का लत होने के कारण उसका अपनी पत्नी राजमाला से विवाद होता रहता था। सात अप्रैल 2021 को उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ। इसी विवाद के चलते संतोष ने अंगोछे का फंदा बनाकर पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह भाग निकला।
इस सम्बंध में मृतका के नंदोई छोटे लाल ने संतोष के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानवीन शुरू कर दी है। पुलिस ने पोस्ट मार्टम आदि की कार्रवाई है। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानवीन के बाद पुलिस ने संतोष के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने संतोष को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई