रामपुर: नफरती भाषण में आजम खां को दो साल की सजा, ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी सुनवाई

रामपुर: नफरती भाषण में आजम खां को दो साल की सजा, ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

अदालत से बाहर आते आजम खां और समर्थक।

रामपुर। वरिष्ठ सपा नेता आजम खां को वर्ष 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में शनिवार को रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया। हालांकि मामले में उनको जमानत मिल गई। 

आजम खां ने शहजादनगर थाना क्षेत्र के धमोरा गांव में 18 अप्रैल 2019 को एक जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और डीएम साहित कई नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उस समय एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में विवचेना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। शनिवार को आजम खां करीब 12 बजे कोर्ट में पेश हुए। दोपहर एक बजे उनको दोषी करार दिया गया।

जिसके बाद पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया। कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दो घंटे के बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। सपा नेता आजम खां को जमानत मिल गई। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात रहा। 

आजम को इन धाराओं में इतनी हुई सजा

  • 505(1)बी में 1000 रुपये जुर्माना और दो साल की सजा।
  • 171 जी में 500 रुपये का जुर्माना एक माह की सजा।
  • 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम  में 1000 रुपये जुर्माना दो साल की सजा।

आजम खां के भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। शनिवार को आईपीसी की धारा  171 जी में 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिसमें एक माह की जेल हुई। धारा 505(1) बी में 1000 का जुर्माना दो साल की सजा, धारा 125 में 1000 की जुर्माना दो साल की सजा हुई है। - संदीप सक्सेना, अधिवक्ता

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