Afzal Ansari: गैंगस्टर मामले में दोषी अफजाल अंसारी का फिटनेस प्रमाण पत्र तलब, 12 जुलाई को होगी सुनवाई

Afzal Ansari: गैंगस्टर मामले में दोषी अफजाल अंसारी का फिटनेस प्रमाण पत्र तलब, 12 जुलाई को होगी सुनवाई

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेल अधीक्षक को गैंगस्टर के एक मामले में दोषी अफजाल अंसारी का ‘फिटनेस’ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा और पूर्व सांसद अफजाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई, 2023 तय की। 

अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। निचली अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के तहत 2007 के एक मामले में दोषी करार दिया था और सजा सुनाई थी। 

मंगलवार को जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई, अफजाल अंसारी के अधिवक्ता ने यह कहते हुए सुनवाई टालने का अनुरोध किया कि उनका मुवक्किल दिल की बीमारी समेत कई बीमारियों से ग्रस्त है और उसकी हालत अच्छी नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने संबंधित जेल अधीक्षक को सुनवाई की अगली तारीख तक मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा। 

इससे पूर्व, अदालत ने गाजीपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत के निर्णय के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी। गाजीपुर की विशेष अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को दिए अपने निर्णय में 2007 के गैंगस्टर के एक मामले में मुख्तार अंसारी के साथ अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया था और अफजाल को चार साल एवं मुख्तार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत के इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी भी चली गई।  

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