बाराबंकी: एक सप्ताह में लाइसेंस कराएं अपडेट नहीं तो आईडी होगी बंद, बिक्री पर लगेगी रोक

बाराबंकी, अमृत विचार। संयुक्त कृषि निदेशक के आदेश पर जिले के सभी क्रियाशील और अक्रियाशील फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की पहचान की जाएगी। जो विक्रेता लंबे समय से अक्रियाशील हैं या जिन्होंने अपना उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र नवीनीकृत नहीं कराया है, उनकी आईडी आईएफएमएस पोर्टल से हटा दी जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं और उर्वरक कंपनियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए हैं।
उन्होंने पोर्टल से प्राप्त विक्रेताओं की सूची भी साझा की है। विक्रेताओं को एक सप्ताह का समय दिया गया है। विक्रेताओं को अपना वैध उर्वरक लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्म की जीएसटी जमा करनी होगी। साथ ही दुकान का जीपीएस लोकेशन वाला फोटो भी देना होगा।
सभी दस्तावेज एक पीडीएफ में जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। जो विक्रेता इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनकी बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। उनकी आईडी पोर्टल से हटा दी जाएगी। बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक बेचने वालों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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