Allahabad High Court: अटाला हिंसा के आरोपी जावेद पंप की याचिका पर फैसला सुरक्षित

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में अटाला हिंसा के आरोपी जावेद पंप की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी एवं न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने जावेद पंप की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। उसे गत वर्ष जुमे की नमाज के बाद अटाला मोहल्ले में हुई पत्थरबाजी और पुलिसकर्मियों पर हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है।
उस पर हिंसा को लेकर कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज स्थित करेली और खुल्दाबाद थाना में दर्ज मुकदमों में उसे जमानत मिल भी चुकी है। जावेद पंप ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
यह भी पढ़ें:-UP Nikay Chunav 2023 Result Live: अयोध्या में कमल की तरह खिले गिरीश, तीन पंचायतों व रुदौली नपा में दौड़ी साइकिल