संभल: घर में घुस कर जानलेवा हमले में चार साल की सजा, 12000 रुपये का लगाया अर्थदंड
सत्र न्यायाधीश की अदालत में आठ साल से विचाराधीन था मुकदमा

संभल, अमृत विचार। घर में घुस कर जानलेवा हमला करने के आरोपी को अदालत ने दोषी मानते हुए चार साल के कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यह मामला 2016 से सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था।
कोतवाली संभल के मोहल्ला चमन सराय निवासी अनवर ने 31 जुलाई 2015 को मोहल्ले के ही भिन्डी कासिम के खिलाफ जानलेवा हमला समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया था। इसमें वादी ने बताया था कि उसकी मोहल्ले के ही भिन्डी कासिम से पुरानी रंजिश है। इसी रंजिश के चलते 30 जुलाई 2015 की रात करीब 10 बजे भिन्डी कासिम अपने तीन अन्य साथियों के साथ घर में घुस आया और जान से मारने की नीयत से उस पर फायर कर दिया। गोली उसकी बगल से निकल गई। आरोपियों ने तमंचे की बट से उसके सिर पर कई वार किए।
इससे वह लहुलूहान हो गया। शोर शराबा सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। यह देख हमलावर गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने साक्ष्य जुटा कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। तब मुकदमा मुरादाबाद की अदालत में चल रहा था। 2016 में इसे संभल जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
इसकी सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने मुख्य आरोपी भिन्डी कासिम को दोषी करार देते हुए घर में जबरन घुसकर जानलेवा हमला करने में चार वर्ष के कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इसी क्रम में धारा 324 में दो वर्ष कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा, धारा 323 में एक वर्ष के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास और धारा 504 में एक वर्ष छह माह के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा तथा धारा 506 में एक वर्ष छह माह के कारावास व 2000 रुपये जुर्माना एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी सजाएं साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समायोजित की जाएगी।
ये भी पढ़ें:- संभल : जहरीले पदार्थ के सेवन से युवक की मौत, हत्या का आरोप