हल्द्वानी: विवादित इमारत प्रकरण में सुनवाई 10 अप्रैल को होगी

हल्द्वानी, अमृत विचार। भोटिया पड़ाव के सरना कोठी के समीप विवादित इमारत प्रकरण में जिला विकास प्राधिकरण में सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। प्राधिकरण ने बगैर नक्शा स्वीकृति बेसमेंट बनाने पर नोटिस जारी किया है। अब भवन स्वामी को अपना पक्ष रखना है।
बीती 3 अप्रैल को भोटिया पड़ाव के सरना कोठी के समीप नजूल भूमि पर बने निर्माणाधीन आवासीय भवन में नमाज अता की जा रही थी। हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचीं और नजूल भूमि पर बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण पर भवन को सील कर दिया था। बाद में दोनों संप्रदायों के लोग आमने सामने हो गए थे। आरोप है कि इमाम के साथ भी अभद्रता की गई थी।
इससे नाराज 700 से 800 लोगों ने कोतवाली घेरकर हंगामा काटा था। इस प्रकरण में ताबड़तोड़ पांच एफआईआर दर्ज हुई थीं। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ दो-दो कुल चार एफआईआर दर्ज कराई थीं तो एक एफआईआर पुलिस ने 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की थी। इसको लेकर हंगामा हुआ था।
इधर, जिला विकास प्राधिकरण ने नजूल भूमि पर नक्शा स्वीकृति के बिना निर्माण पर भवन स्वामी जफर उल्ला सिद्दीकी को नोटिस दिया था। अब इस प्रकरण में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। बेसमेंट निर्माण व्यवसायिक में आता है इसलिए इसकी सुनवाई प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय करेंगे। भवन स्वामी अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद इस मामले को नई दिशा मिलेगी।