लखनऊ: अतीक अहमद की सजा पर बोले एडीजी कानून-व्यवस्था, कहा- जीरो टॉलरेंस की नीति पर हो रही कार्रवाई
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अमृत विचार, लखनऊ। 2007 के अपहरण मामले में एमपी - एमएलए कोर्ट ने सुनवाई में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतीक के साथ उसके दो अन्य साथी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि, अपराधियों के खिलाफ प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
पुलिस की ओर से अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने पहली बार माफिया अतीक अहमद और उसके दो अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माफिया अतीक अहमद की जिंदगी अब सलाखों के पीछे कटेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश पुलिस का अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस का अभियान जारी है। सभी माफियाओं को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब तक 48 माफिया और उनके गैंग के सदस्यों को सजा हो चुकी है जिनमें मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा भी शामिल है।
एडीजी कानून व्यवस्था ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश में अब तक 2,827 करोड़ की संपत्ति जब्त की गयी है। अपराधियों और उनके सहयोगियों की सम्पत्तियों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि, माफिया और गुंडों के खिलाफ आगे भी ऐसे ही पुलिस प्रशासन काम करती रहेगी।
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