प्रयागराज: अतीक के भाई अशरफ को हाईकोर्ट से मिली राहत
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल शूटआउट मामले में अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को रिमांड के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराने के मामले में राहत दे दी है। गौरतलब है कि बरेली जेल में बंद अशरफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराने की मांग को लेकर सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछताछ व बरेली से प्रयागराज लाए जाने के दौरान 5 वकीलों को साथ रखने की मांग नामंजूर कर दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस संदर्भ में जेल मैनुअल के तहत ही प्रक्रिया अमल में लाई जाए। बरेली जेल से बाहर अभियुक्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति डॉ०के जे ठाकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अशरफ की ओर से अधिवक्ताओं के तर्क सुनकर पारित किया। मालूम हो कि उमेश पाल और दो गनर की 24 फरवरी को गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में लगातार कार्यवाही जारी है।
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