प्रयागराज: संज्ञेय अपराधियों को नहीं मिलेगी हाईकोर्ट बार की सदस्यता
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प्रयागराज, अमृत विचार। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन किसी संज्ञेय अपराधी को एसोसिएशन का सदस्य बनाने की अनुमति नहीं देगा। हाईकोर्ट बार के सदस्य बनने के इच्छुक अधिवक्ता को सदस्यता प्राप्त करने से पूर्व इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। उसके बाद ही एसोसिएशन उसे सदस्यता प्रदान करेगा।
एसोसिएशन की सदस्यता एवं साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष व एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट बार के समक्ष सदस्यता के लिए 125 आवेदन आए थे। इनमें से 100 अधिवक्ता साक्षात्कार में उपस्थित हुए| उपस्थित अधिवक्ताओं में से 93 साक्षात्कार में सफल रहे जबकि सात असफल रहे| उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं को ₹10 के स्टांप पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा है कि उनके विरुद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, ना ही किसी न्यायालय में संज्ञेय मुकदमे में वह वांछित हैं और ना ही उन्हें किसी अपराध में सजा हुई है| अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यदि बाद में अधिवक्ता की ओर से दी गई जानकारियां गलत मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी।
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