रामपुर: पूर्व राज्यमंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित चारों पर डाला जुर्माना

एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी सुनवाई

रामपुर: पूर्व राज्यमंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित चारों पर डाला जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। पूर्व राज्यमंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी सहित चार लोगों पर कोर्ट ने धारा 283 में 200-200 रुपये का जुर्माना डाला है। जबकि अन्य में बरी कर  दिया गया है। 

बताते चले कि पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुर सक्सेना,जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी और दो भाजपाइयों कार्यकर्ताओं सहित चार लोगों को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में निचली अदालत से अगस्त महीने में एक-एक माह की सजा और जुर्माना लगाया था। जिसके बाद इन चारों ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। 

जिसके बाद इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। पिछली तारीख पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। जिसमे मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना गया। धारा 283 में दो-दो सौ रुपये का जुर्माना डाला। जबकि अन्य धाराओं में बरी कर दिया है। एडीजीसी प्रताप मौर्या ने बताया कि 283 में जुर्माना डाला गया है। जबकि अन्य धाराओं में बरी कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:- रामपुर: ईट भट्टा के गड्ढे में गिरने से तीन साल के मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम