UP Police : पुलिस के लिए जारी हुई सोशल मीडिया पॉलिसी, ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी नहीं बना पायेंगे रील

UP Police : पुलिस के लिए जारी हुई सोशल मीडिया पॉलिसी, ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी नहीं बना पायेंगे रील

अमृत विचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी अब रील नहीं बना पायेंगे। इसके लिए डीजीपी मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिये गये हैं। यह आदेश डीजीपी सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 के तहत जारी की गई है। पॉलिसी में साफ तौर पर कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान या फिर वर्दी पहनकर कोई भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियों नहीं डाल सकेगा। यानी की सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग नहीं कर सकेगा।

सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 के तहत पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी के समय कहीं पर भी वर्दी में वीडियो या रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं अब सोशल मीडिया के जरिये लाइव टेलीकास्ट पर भी रोक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि इस नियम के तहत किसी प्रकार के निरीक्षण अथवा ड्रिल का लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जायेगा।

वहीं इस पॉलिसी के आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी पुलिसकर्मी आय नहीं करेगा। यानी की सोशल मीडिया से कमाई करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा गोपनीय सरकारी रिपोर्ट,पीड़ित का प्रार्थना पत्र को भी नहीं डाला जा सकेगा । इस पर भी रोक लगा दी गई है। महिलाओं और अनुसूचित जाति को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी पर रोक है। वहीं पुलिस विभाग में असंतोष की भावना फैलाने वाली पोस्ट भी करने पर रोक लगाई गई है। सराहनीय कार्य से संबंधित पोस्ट में आरोपितों की फोटो और वीडियो ब्लर करके ही साझा की जाएगी।

पुलिस कार्रवाई में बरामद माल और हथियार को बिना सील मोहर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने से रोका गया है। पॉलिसी का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

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