UP Bar Council का बड़ा फैसला: एक दिन से ज्यादा हड़ताल नहीं कर सकते वकील

UP Bar Council का बड़ा फैसला: एक दिन से ज्यादा हड़ताल नहीं कर सकते वकील

लखनऊ। यूपी बार काउंसिल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक यूपी बार काउंसिल ने बार एसोसिएशन के हड़ताल के अधिकार पर अहम फैसला लिया है। जिसमें कहा गया है कि  बार एसोसिएशन अब एक दिन से ज्यादा हड़ताल नहीं कर सकेंगे। प्रदेश के सभी जिलों को आदेश जारी कर इसके संबंध में सभी बार एसोसिएशन को पत्र भेजा गया है। यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन की अगुवाई में यह लिया फैसला लिया गया है।

यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने प्रदेश के सभी जिलों की तहसील बार एसोसिएशन से कहा है कि वह एक दिन से अधिक हड़ताल पर नहीं जा सकती हैं। अगर एक से अधिक दिनों तक हड़ताल पर जाती है तो इसके लिए बार काउंसिल की अनुमती लेनी होगी।

कोर्ट में लगातार हड़ताल को देखते हुए लिया गया फैसला
यह फैसला शनिवार यानी 21 जनवरी को यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी की अगुवाई में लिया गया। सचिव इमरान माबूद खान ने बताया, “इस फैसले के संबंध में सभी बार एसोसिएशन को पत्र भी जारी कर दिया गया है। बार ने यह आदेश हाईकोर्ट में लगातार आ रहे हड़ताल के मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया है।”

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