कासगंज: कोर्ट आदेश पर पुलिस ने कराया रेप पीड़िता का मेडिकल
कासगंज, अमृत विचार। बीते दिनों घर में घुसकर एक किशोरी के साथ नामजद आरोपी ने रेप किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया। पुलिस की लापरवाही का शिकार हुए परिजनों ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर चौथे दिन पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है।
मामला ढोलना थाना क्षेत्र का है, जहां 21 और 22 अप्रैल की मध्य रात्रि 2:30 बजे 16 वर्षीय किशोरी के घर में गांव का ही रहने वाला रोहित नाम का युवक घुस गया। किशोरी को बुरी नियत से दबोच लिया। किशोरी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन आरोपी ने नहीं छोड़ा। उसने रेप की घटना को अंजाम दिया। इसी बीच किशोरी के चीखने चिल्लाने की आवाज दादी ने सुन ली, जैसे ही दादी किशोरी के पास पहुंची, तभी आरोपी किशोरी को छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची। जहां आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन चिकित्सीय परीक्षण कराने के नाम पर टालमटोल करती रही। परिजनों ने बताया कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की फिराक में है। परिजनों ने कोर्ट का सहारा लिया, लिहाजा विशेष अपर सत्र पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश की अदालत ने पुलिस को चिकित्सीय परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर इसके बाद ढोलना थाना पुलिस ने किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया है।
राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने बताया कि मामला उनके भी संज्ञान में आया है। ढोलना थाना पुलिस की लापरवाही सामने आई है। इस प्रकरण को लेकर इंस्पेक्टर गोविंद वल्लभ शर्मा से बात की थी, तब बताया गया था, किशोरी अपना चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराना चाहती है, लेकिन किशोरी अपना चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहती है। पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया था। तब पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट का सहारा लिया। इसके बाद किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण हो सका। लापरवाह पुलिस कर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है। जिनकी शिकायत राज्य महिला आयोग में की जाएंगी।
