नैनीताल: सरकारी कार्य मे लापरवाही के चलते तहसीलदार, कानूनगो को नोटिस
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने तहसील हरिद्वार में तहसीलदार व दो कानूनगों द्वारा सरकारी कार्य मे लापरवाही व अनियमितता किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
पीठ ने तहसीलदार शालिनी मौर्या, कानूनगो अमरीश कुमार व बीरेंद्र कुमार को नोटिस जारी कर सरकार से यह बताने को कहा है कि डिप्टी कलेक्टर की जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी। इस पर चार सप्ताह में जवाब पेश करें।
हरिद्वार निवासी अधिवक्ता चरण सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि तहसील हरिद्वार में तहसीलदार व दो कानूनगो द्वारा सरकारी कार्य मे लापरवाही व अनियमितताएं की जा रही हैं। डिप्टी कलेक्टर ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट 31 मार्च 2022 को सरकार को सौंप दी थी।