ज्ञानवापी केस में SC का आदेश, 'शिवलिंग' को संरक्षित रखने का पुराना फैसला रखा बरकरार
कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं।

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर आज शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में
नई दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर आज शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिगं का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। यानि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत बनाने के लिए हिंदू पक्षों को वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी। साथ ही कोर्ट ने सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू पक्षों से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा।
कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं। वहीं शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है। कारण, हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई को दिसंबर के पहले सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया था।
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