ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामला: आज तय होगा मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, फैसले का हो रहा इंतजार

वाराणसी, अमृत विचार। बहुचर्चित ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में पांच महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर आज फैसला आ सकता है। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर मंदिर व मस्जिद पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई …

वाराणसी, अमृत विचार। बहुचर्चित ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में पांच महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर आज फैसला आ सकता है। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर मंदिर व मस्जिद पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद अब दोनों ही पक्षों को अदालत के फैसले का इंतजार है। फैसले के बाद तय होगा कि यह मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं।

गौरतलब है कि मंदिर पक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मुकदमा सुनने योग्य है। वहीं, मस्जिद पक्ष ने भी इसे स्थानीय अदालत में सुनने योग्य नहीं बताने का प्रयास किया है। पूरे प्रकरण की क्रोनोलाजी, मुकदमे के दौरान दोनों पक्ष की प्रमुख दलीलें, मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र की प्रमुख बातें सुनने के बाद अदालत की ओर से 12 सितंबर की तिथि मुकर्रर की गई थी। उम्मीद है कि दोपहर तक इस मामले में अदालत अपना फैसला सुना सकती है।

यह भी पढ़ें –लखनऊ: आज से रजिस्ट्री प्रक्रिया हुई आसान, जिले की किसी भी तहसील में करा सकते हैं बैनामा

ताजा समाचार

प्रयागराज: परिषदीय स्कूलों में 2012 के विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग खारिज
लखनऊ: वक्फ विधेयक पारित होने पर मुस्लिम नेताओं व संगठनों की प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या कहा?
प्रयागराज: गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में इरफान सोलंकी को मिली सशर्त जमानत
हरदोई: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन, सीएचसी में तैनात दो नर्सों को हटाया, डॉक्टर पर भी हो सकती है कार्रवाई
हरदोई एसपी का बड़ा एक्शन, कछौना थाने के एसएचओ निलंबित, 8 इंस्पेक्टर और 7 एसआई बदले
संभल : सांसद बर्क ने जामा मस्जिद के सदर से कहा था- मत होने देना सर्वे