लाॅकडाउन में निजी स्कूलों की फीस वसूली रोकने के मामले में जवाब तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लाॅकडाउन के दौरान निजी स्कूल एवं कालेजों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग मे दाखिल जनहित याचिका नियमानुसार दाखिल करने का आदेश देते हुए राज्य सरकार एवं विपक्षियों से जवाब मांगा है। न्यायालय ने कहा है कि लाॅकडाउन हटा लिया गया है और राज्य सरकार ने सात अप्रैल 20 …
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लाॅकडाउन के दौरान निजी स्कूल एवं कालेजों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग मे दाखिल जनहित याचिका नियमानुसार दाखिल करने का आदेश देते हुए राज्य सरकार एवं विपक्षियों से जवाब मांगा है।
न्यायालय ने कहा है कि लाॅकडाउन हटा लिया गया है और राज्य सरकार ने सात अप्रैल 20 के शासनादेश से लाॅकडाउन अवधि में फीस न/न जमा करने वाले छात्रों का नाम नहीं काटने का निर्देश जारी किया है। याचिका की ऐसे में कोई कोई अर्जेन्सी नहीं है।
याचिका में स्कूल प्रबंधन पर जबरन फीस वसूली पर रोक लगाने और कुछ समय के लिए वसूली टालने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता आदर्श भूषण की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। न्यायालय ने याची से कहा है कि वह इंटर वीनर सहित विपक्षियों को पक्षकार बनाते हुए जनहित याचिका दाखिल करे। अभी पत्र याचिका की सुनवाई हो रही थी। न्यायालय सुनवाई के लिए 15 जून पेश करने का आदेश दिया है।