हरदोई: रेप के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई 14 साल की सजा

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने एक फैसले में एक बालिका से रेप करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 5000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया …
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने एक फैसले में एक बालिका से रेप करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 5000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया थाना क्षेत्र बिलग्राम के अल्लीगढ़ निवासी राजू उर्फ लावा ने गांव की एक बालिका के साथ उसका अपहरण करने के बाद जबरिया रेप किया।
इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई। कहा की कहा कि 19 फरवरी 2015 को उसकी 9 वर्षीया बालिका को आरोपित बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया जिसके बाद उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया। अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर अपहरण ब रेप का जुर्म साबित पाया और उसे 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं में ₹5000 का जुर्माना भी लगाया जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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