अमरोहा: बछरायूं थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट

अमरोहा, अमृत विचार। अदालत के आदेश पर बछरायूं के तत्कालीन इंस्पेक्टर व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष समेत तत्कालीन ग्राम प्रधान व छेड़छाड़ के आरोपी युवक समेत सात लोगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। छेड़छाड़ के मामले में पीड़िता किशोरी की मां ने अदालत में याचिका दायर की थी। मामला थाना बछरायूं क्षेत्र का …
अमरोहा, अमृत विचार। अदालत के आदेश पर बछरायूं के तत्कालीन इंस्पेक्टर व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष समेत तत्कालीन ग्राम प्रधान व छेड़छाड़ के आरोपी युवक समेत सात लोगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। छेड़छाड़ के मामले में पीड़िता किशोरी की मां ने अदालत में याचिका दायर की थी।
मामला थाना बछरायूं क्षेत्र का है। 29 मई 2021 को थाने पर पहुंचकर एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही युवक द्वारा छेड़खानी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज वर्मा ने उसकी बेटी से अकेले पूछताछ कब दौरान उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के रोने की आवाज सुनकर महिला ने इंस्पेक्टर से जानना चाहा तो उसने महिला को जेल भेजने धमकी दी। पीड़िता और उसकी मां ने इंस्पेक्टर की शिकायत एसपी से की लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आरोप है कि शिकायत से बौखलाया इंस्पेक्टर ने किशोरी को न्यायालय में बयान कराने के बहाने घर से उठा लाया और उसे कई दिनों तक गायब रखा। पता चला कि तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज वर्मा ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, सदस्यों, ग्राम प्रधान के साथ हमसाज होकर किशोरी को राजकीय बालिका गृह लखनऊ भेज दिया है। अधिकारियों से सहयोग न मिलने पर पीड़िता ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की शरण ली।
इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) अवधेश कुमार सिंह ने छह अप्रैल को प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की आख्या के आधार पर बछरायूं थाना पुलिस को तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज वर्मा, बाल कल्याण समिति के तत्कालीन अध्यक्ष हरपाल सिंह चौहान समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। बछरायूं पुलिस इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।