लखीमपुर खीरी: तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत चार की दो दिन की पुलिस रिमांड मंजूर

लखीमपुर खीरी: तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत चार की दो दिन की पुलिस रिमांड मंजूर

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सहित सभी चारों आरोपियों की कोर्ट ने दोबारा रिमांड अर्जी स्वीकार कर ली है। चारों आरोपी 22 अक्तूबर की शाम पांच बजे से 24 अक्तूबर की शाम पांच बजे पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। सभी आरोपी पूछताछ के दौरान अपने वकील रख सकेंगे। तिकुनियां …

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सहित सभी चारों आरोपियों की कोर्ट ने दोबारा रिमांड अर्जी स्वीकार कर ली है। चारों आरोपी 22 अक्तूबर की शाम पांच बजे से 24 अक्तूबर की शाम पांच बजे पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। सभी आरोपी पूछताछ के दौरान अपने वकील रख सकेंगे।

तिकुनियां हिंसा मामले में महिंद्रा थार से कुचलकर मारे गए किसानों की तरफ से दर्ज मुकदमें में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बड़े पुत्र आशीष मिश्रा, लखनऊ के कारोबारी अंकित दास, उनका गनर लतीफ और चालक शेखर भारती जिला जेल में निरुद्ध हैं। इस मामले में सभासद सुमित जायसवाल समेत चार लोगों को पुलिस ने सुबह रिमांड पर लिया था।

इन चारों की रिमांड अर्जी सीजेएम कोर्ट ने एक दिन पहले ही मंजूर की थी। पुलिस ने सुमित समेत सभी चारों आरोपियों से आमना सामना कराने के लिए आशीष और उसके साथ जेल में निरुद्ध तीन अन्य आरोपियों की रिमांड अर्जी अदालत में दी थी। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने आशीष समेत चारों आरोपियों की दोबारा दो दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। इस मामले में अब तक दस लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

इस प्रकरण में जेल में निरुद्ध सभासद सुमित जायसवाल की तरफ से दर्ज दूसरी एफआईआर की जांच भी तेज कर दी है। इसमें संदिग्धों के छह फोटो जांच कमेटी ने एक दिन पहले जारी किए थे। मुख्य आरोपी आशीष, अंकित दास, शेखर और लतीफ 22 अक्तूबर की शाम पांच बजे से 24 अक्तूबर की शाम पांच बजे तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे।

आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई 28 अक्तूबर को
सीजेएम अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद गुरुवार को मुख्य आरोपी आशीष मिश्र ने अपने वकील के माध्यम से जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था। जमानत अर्जी में खुद को निर्दाेष बताते हुए झूठा फंसाए जाने की बात कही है। जिला जज की अदालत में नौ अक्तूबर को पहली बार जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इससे पहले सीजेएम की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई थी, जिसे सीजीएम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

गुरुवार को आशीष मिश्र के अधिवक्ता अवधेश दुबे, रामाशीष और अवधेश सिंह ने जमानत अर्जी पेश की थी। अदालत को बताया कि बिना किसी सबूत के आशीष लंबे अर्से से जिला जेल में निरूद्ध है। जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी को दर्ज रजिस्टर करते हुए सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि नियत की है।