मथुरा: बलात्कार के आरोपी को अदालत ने सुनाई 25 साल की सजा

मथुरा: बलात्कार के आरोपी को अदालत ने सुनाई 25 साल की सजा

मथुरा। मथुरा की एक अदालत ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोपी को 25 साल का कारावास तथा दो लाख 30 हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 नवम्बर 2017 को छाता कोतवाली के दौताना गांव निवासी पीड़िता के माता पिता खेत गए थे कि उसी दौरान पड़ोसी …

मथुरा। मथुरा की एक अदालत ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोपी को 25 साल का कारावास तथा दो लाख 30 हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 नवम्बर 2017 को छाता कोतवाली के दौताना गांव निवासी पीड़िता के माता पिता खेत गए थे कि उसी दौरान पड़ोसी परशुराम घर का दरवाजा खुला देखकर घुस आया तथा उसकी बेटी से छेड़खानी करने लगा।

बेटी द्वारा शोर करने पर पड़ोसी श्रीपाल दौड़कर आया तथा परशुराम से छुड़ाया। परशुराम जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। उस समय मुकदमा धारा 354, 504, 506 आईपीसी एवं 7/8 पोक्सो ऐक्ट में पंजीकृत किया गया था। विवेचना के आधार पर बाद में वाद को धारा 376, 452, 504,506 आईपीसी तथा 3/4 पोक्सो ऐक्ट में तरमीम किया गया।