अल्मोड़ा: खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर लगाया दो लाख का जुर्माना

अल्मोड़ा: खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर लगाया दो लाख का जुर्माना

अल्मोड़ा, अमृत विचार। खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने हल्द्वानी के एक व्यवसायी पर दो लाख और भिकियासैंण के एक होटल व्यवसायी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम जमा करने के लिए दोनों को तीस दिन का समय दिया गया है। खाद्य सुरक्षा …

अल्मोड़ा, अमृत विचार। खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने हल्द्वानी के एक व्यवसायी पर दो लाख और भिकियासैंण के एक होटल व्यवसायी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम जमा करने के लिए दोनों को तीस दिन का समय दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 में शंकर एंड संस हल्द्वानी द्वारा एक ट्रक से अल्मोड़ा भेजे गए गुड़ का सैंपल लिया गया था। जो जांच में अधोमानक पाया गया। इस मामले में काफी समय तक फर्म से कोई भी व्यक्ति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए। लेकिन बाद में फर्म द्वारा लिखित में अपना अपराध स्वीकार किया। इस मामले में विचारण के दौरान अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने फर्म पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दूसरे मामले में भिकियासैंण में स्थित होटल इसेंस ऑफ नेचर से दाल का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच के लिए लिया था। जो जांच में फेल पाया गया। यह मामला वर्ष 2019 में अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला जिस पर न्यायालय ने होटल स्वामी अनिरूद्ध सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन होटल स्वामी अनिरूद्ध ने इस फैसले के विरोध में खाद्य सुरक्षा अपीलीय अभिकरण हल्द्वानी में याचिका दायर की थी।

इस निर्णय पर स्टे देते हुए पीठासीन अधिकारी हल्द्वानी ने इस वाद को वापस न्याय निर्णय अधिकारी अल्मोड़ा को पुन: सुनने के लिए वापस कर दिया। अब इस मामले में अनिरूद्ध सिंह ने अपराध को लिखित में स्वीकार किया। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट बीएल फिरमाल के न्यायालय ने होटल स्वामी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोनों को जुर्माने की रकम जमा करने के लिए तीस दिनों का समय दिया गया है।