सेबी ने तीन लोगों पर लगाया छह लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

सेबी ने तीन लोगों पर लगाया छह लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने पीवीआर लिमिटेड के शेयरों में भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन करने पर तीन लोगों पर कुल छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा है कि गौतम दत्ता, एनसी गुप्ता और प्रमोद अरोड़ा कंपनी के नामित व्यक्ति/कर्मचारी थे …

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने पीवीआर लिमिटेड के शेयरों में भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन करने पर तीन लोगों पर कुल छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा है कि गौतम दत्ता, एनसी गुप्ता और प्रमोद अरोड़ा कंपनी के नामित व्यक्ति/कर्मचारी थे और इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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यह आदेश तब आया जब सेबी ने दत्ता, गुप्ता और अरोड़ा के खिलाफ पीवीआर के शेयरों में कथित तौर पर भेदिया कारोबार निषेध (पीआईटी) नियमों का उल्लंघन करते हुए अप्रैल 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए न्यायिक कार्यवाही शुरू की। बाजार नियामक ने एक अलग आदेश में ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के मामले में प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एक व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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