सहारनपुर: खनन माफिया हाजी इकबाल की अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने की खारिज

सहारनपुर: खनन माफिया हाजी इकबाल की अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने की खारिज

सहारनपुर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल की अग्रिम‌ जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने सोमवार को बताया कि हाजी इकबाल और अन्य द्वारा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। अभियोजन पक्ष के तर्कों के कारण उच्च न्यायालय ने …

सहारनपुर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल की अग्रिम‌ जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने सोमवार को बताया कि हाजी इकबाल और अन्य द्वारा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।

अभियोजन पक्ष के तर्कों के कारण उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उल्लेखनीय हैं कि दो दिन पहले भी सहारनपुर में खनन माफिया की 107 करोड़ को कुर्क करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की गयी थी।

शनिवार को कुर्क हुई थी 107 करोड़ की संपत्ति

गौरतलब है कि बीते दिन गैंगस्टर एक्ट के तहत हाजी इकबाल गैंग की 107 करोड़ की 1325 बीघा अवैध जमीन पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। संपत्तियों के कुर्की की कार्रवाई से पहले बाकायदा मुनादी कराई गई। जिसके बाद सभी संपत्तियों पर सरकारी बोर्ड लगाकर सील कर दिया गया। यह सारी जमीन हाजी इकबाल ने अपनी अवैध काली कमाई से ली थी।

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