Patna Serial Blast: NIA कोर्ट ने 9 आतंकियों की सजा का किया ऐलान, चार को दी सजा-ए-मौत

Patna Serial Blast: NIA कोर्ट ने 9 आतंकियों की सजा का किया ऐलान, चार को दी सजा-ए-मौत

पटना। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस  मामले में NIA कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष NIA कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह ने चार आतंकियों को सजा-ए-मौत दी है, जबकि दो को उम्र कैद की सजा दी गई है। दो …

पटना। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस  मामले में NIA कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष NIA कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह ने चार आतंकियों को सजा-ए-मौत दी है, जबकि दो को उम्र कैद की सजा दी गई है।

दो दोषियों को 10 साल और एक को सात साल की सजा सुनाई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए बम ब्लास्ट मामले में जेल में कैद 10 में से 9 आतंकियों को बीते 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था। सीरियल ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि, 89 लोग घायल हो गए थे।

NIA कोर्ट ने नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो. मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी है। साथ ही उमर सिद्दीकी और अजहरूद्दीन को उम्र कैद की सजा दी है। यह सभी छह आतंकी IPC का सेक्शन 302, 120B और UAPA एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में दोषी करार दिए गए थे।

NIA के स्पेशल PP ललित प्रसाद सिन्हा ने इन सभी के लिए फांसी की मांग की थी। इनके अलावा कोर्ट ने अहमद हुसैन और फिरोज आलम उर्फ पप्पू को 10 साल और इफ्तिखार आलम को सात साल की सजा सुनाई है। खास बात है कि इफ्तिखार की सजा 7 साल पूरी हो गई है।

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