दुष्कर्म और हत्या के मामले में चार दोषियोंं को सश्रम उम्रकैद की सजा
बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को एक युवती के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में दोनों पक्षो की दलीले सुनने के बाद दोषियों को 20 – …
बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को एक युवती के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में दोनों पक्षो की दलीले सुनने के बाद दोषियों को 20 – 20 साल की सश्रम कारावास के अलावा 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है । सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
मामले में मृतिका के चचेरे भाई विरेंद्र नाथ महतो के अलावा महावीर महतो और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बरटाँड़ निवासी विजय महतो को न्यायालय ने पिछले दिनों दोषी पाया था। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने न्यायालय में 9 गवाहों की गवाही प्रस्तुत की । उन्होंने बताया कि विगत 16 नवंबर 2019 को युवती का शव गांव से दूर एक बिजली के खंभे पर लटका हुआ मिला था । घटना की रात को पीड़िता अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई थी और रात में घर नहीं लौटी ।
दूसरे दिन सुबह में गांव में हल्ला हुआ कि एक लड़की का शव बिजली के खंभे में लटका हुआ है । पुलिस के साथ ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और उसकी पहचान की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में युवती के प्रेमी ने जानकारी दी कि घटना की रात साड़बेड़ा गांव के टाँड़ में दोनों साथ में बैठ कर बात कर रहे थे।
इसी दौरान पीड़िता का चचेरा भाई अद्रकुड़ी गांव निवासी बीरेंदर नाथ महतो अपने साथ तीन लोगों उलगोड़ा निवासी मनिंद्र नाथ महतो, अद्रकुड़ी निवासी महावीर महतो और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बरटाँड़ निवासी विजय महतो को लेकर आया और उसके साथ मारपीट करने लगा । इस बीच उसके साथ मौजूद आरोपी युवती को झाड़ी में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी कर हत्या कर शव को एक कंबल में लपेटकर बिजली के खम्भा से लटका दिया।
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