दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को तीस हजारी कोर्ट ने दी जमानत, फेसबुक पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट

दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को तीस हजारी कोर्ट ने दी जमानत, फेसबुक पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट

नई दिल्ली। अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को तीस हजारी कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। बता दें इतिहास के प्रोफेसर को शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मामले में कथित शिवलिंग के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने रतन …

नई दिल्ली। अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को तीस हजारी कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। बता दें इतिहास के प्रोफेसर को शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मामले में कथित शिवलिंग के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने रतन लाल को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। प्रोफेसर डॉ रतनलाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ उत्तरी दिल्ली के मोरिस नगर साइबर सेल थाने में धारा 153 ए और 295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

ये भी पढ़ें- संजय राउत ने राहुल गांधी की केंद्र के खिलाफ ‘केरोसिन’ वाली टिप्पणी का किया समर्थन