Bareilly: शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से किया था दुष्कर्म, दोषी को मिली 10 साल की कैद

बरेली, अमृत विचार: नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी क्योलड़िया के गांव ज्योति जागीर निवासी श्रीपाल को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट रामानंद ने उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना क्योलड़िया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अप्रैल 2015 की शाम 4 बजे उसकी 17 वर्षीय बेटी को श्रीपाल बहला फुसलाकर शादी करने के उद्देश्य से ले गया। 7 मई 2015 को पुलिस ने बेटी को सेटेलाइट बस अड्डे से बरामद किया था। पीड़िता ने बयान में कहा था कि श्रीपाल उसे डरा धमकाकर दिल्ली ले गया था और वहां किराये के मकान में रखकर दुष्कर्म किया था। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किए थे।
छेड़छाड के आरोपी को तीन वर्ष कैद
विधि संवाददाता, बरेली: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी थाना सिरौली के गांव हरदासपुर निवासी विपिन को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने तीन वर्ष कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सिरौली में तहरीर देकर बताया था कि 11 जून 2023 की शाम 5 बजे उसकी बेटी घूरा पर कूड़ा डालने जा रही थी तभी विपिन ने उसकी बेटी का पीछा किया और छेड़छाड़ की। पुत्री जैसे तैसे बचकर घर आई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़, पाॅक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाह पेश किए।
यह भी पढ़ें- Bareilly: सलमान खान की राम एडीशन घड़ी पर बढ़ा विवाद, मौलाना ने बताया नाजायज और हराम