Bareilly: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर

विधि संवाददाता, बरेली। रात में घर में घुसकर नाबालिग लड़की (16) से दुष्कर्म करने के आरोपी थाना फरीदपुर के ग्राम जिगनिया निवासी विपिन की जमानत अर्जी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट उमाशंकर कहार ने खारिज कर दी।
सरकारी वकील राजीव तिवारी ने बताया कि पीड़िता की भाभी ने थाना फरीदपुर में तहरीर दी थी कि 24 फरवरी की रात में घर का दरवाजा खुला था, क्योंकि उसके पति काम कर बाहर से आते हैं। उस समय अपने घर में अपनी छोटी देवरानी और ननद (पीड़िता) के साथ थी तभी विपिन चुपके से उसके घर में आया और गलत इरादे से ननद को दबाेच लिया और उसके सिर पर तमंचा रख दिया और बोला चुपचाप लेटी रहो।
उसने ननद से छेड़छाड़ की। पीड़िता ने अपने बयान में 24 फरवरी की रात विपिन पर घर में घुसकश्र दुष्कर्म करने की बात कही। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने जेल भेज दिया था। आरोपी 1 मार्च से जेल में बंद है।