Bareilly: निकाह का झांसा देकर रेप का था आरोप...अदालत से युवक हुआ बरी

Bareilly: निकाह का झांसा देकर रेप का था आरोप...अदालत से युवक हुआ बरी

विधि संवाददाता, बरेली। युवती को निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी थाना किला मोहल्ला जखीरा निवासी राहत हुसैन को परीक्षण में संदेह का लाभ प्रदान कर अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय अशोक कुमार यादव ने बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील नंदकिशोर भगत ने झूठा फंसा देने का तर्क दिया था।

पीड़िता ने थाना किला में 22 मार्च 2017 को तहरीर देकर बताया था कि उसके माता-पिता का इंतकाल हो चुका है और वह बेसहारा और गरीब है। उसकी दादी की गले की हड्डी वर्ष 2015 में टूट गई थी, जिसके इलाज में काफी खर्चा आया। निजी अस्पताल में मेडिकल संचालक राहत के संपर्क में आई तो कम खर्च पर थोक में दवाइयां दिलाने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर होटल में ले जाकर नशा देकर दुष्कर्म किया था। उसके बाद निकाह का झांसा देकर यौन शोषण जारी रखा और फर्जी निकाह कर 5 लाख रुपये दहेज की मांग की। विरोध करने पर मारा पीटा और अपमानित किया।

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