Kanpur में अब बिना जियो टैग के नहीं होगी मकान और जमीन की रजिस्ट्री, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए पूरा मामला

Kanpur में अब बिना जियो टैग के नहीं होगी मकान और जमीन की रजिस्ट्री, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए पूरा मामला

कानपुर, अमृत विचार। मकान और जमीन की रजिस्ट्री में घालमेल करने में दिक्कत होने वाली है। अब रजिस्ट्री के समय भवन व भूखंड के 200 मीटर के दायरे में जियो टैग के साथ फोटो खींचकर लगानी होगी। अगर फोटो नहीं लगाई तो रजिस्ट्री नहीं होगी। यह नियम नगर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगी। अभी तक सामान्य फोटो लगाकर लोग स्टांप चोरी करते थे। 

महानिरीक्षक पंजीयन अमित गुप्ता ने प्रदेश में राजस्व के स्टांप चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जमीन की त्रिज्या आकार में फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब तक बिना जियो टैग वाली फोटो लगाते थे, उससे संपत्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती थी। नए नियम से खेती व आवासीय जमीनों की रजिस्ट्री में तथ्य छिपाने या घालमेल नहीं हो सकेगा। खेती की जमीन में 50 से 200 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि होने पर 40 प्रतिशत और 50 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि होने पर 60 प्रतिशत अतिरिक्त स्टॉप शुल्क जमा करने का नियम है। आवासीय जमीनों की रजिस्ट्री में दुकान की फोटो लगने पर व्यावसायिक गतिविधि होगी, जिसमें 50 प्रतिशत स्टॉप शुल्क अतिरिक्त जमा करना होता है। 

जमीन व भवन की रजिस्ट्री में अब उसकी 200 मीटर की त्रिज्या में नजर आने वाली जियो टैग के साथ फोटो लगानी होगी। अब सामान्य फोटो मान्य नहीं होगी। - श्याम सिंह बिसेन, एआईजी स्टांप

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