उन्नाव में हत्या के तीन दोषियों को मिला आजीवन कारावास, रुपये के लेनदेन में किसान को उतारा था मौत के घाट
उन्नाव, अमृत विचार। रुपए के लेनदेन में किसान की गला घोंटकर हत्या करने व गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के आदेश दिए। साथ ही उन पर 18-18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के सिंघूपुर गांव के मजरा बेरियागाड़ा निवासी परमेश्वर ने 1 जुलाई- 2007 को अपने भाई नन्हेलाल की हत्या की रिपोर्ट पड़ोसी गांव सेतुही निवासी तीन लोगों पर दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में उसने बताया था कि भाई नन्हेलाल से सेतुही गांव निवासी प्यारे लाल, रामपाल व रामेश्वर ने रुपये उधार लिए थे।
लेकिन कई बार मांगने पर भी वे लोग रुपये नहीं लौटा रहे थे। इस पर उसके भाई ने तीनों पर रुपये लौटाने का दबाव बनाया तो उन लोगों ने इससे छुटकारा पाने के लिए नन्हेलाल की हत्या की साजिश रची और योजना बनाकर षडयंत्र के तहत 1 जुलाई-2007 की रात नन्हेलाल को रुपये लेने के लिये अपने घर बुलाया था। जहां तीनों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव गंगा किनारे फेंककर भाग निकले थे।
ग्रामीणों ने शव देख उसे इसकी जानकारी दी थी। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने 7 जुलाई-2007 को आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा था। बाद में डीएम से अनुमोदन लेकर पुलिस ने उन पर गैंगस्टर भी लगाया था। तत्कालीन एसएचओ एमपी सलोनिया ने जांच की और साक्ष्य एकत्र कर 21 सितंबर -2007 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
तभी से केस एडीजे-5 की कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को एडीजे शिप्रा आर्य ने शासकीय अधिवक्ता हरीश अवस्थी, विश्वाश त्रिपाठी व अलंकार द्विवेदी की दलीलों व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्यारेलाल, रामपाल व रामेश्वर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के आदेश दिए।
एनडीपीएस एक्ट में युवक को मिली सजा
दही थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान मौरावां थानाक्षेत्र के भरदनपुर गांव निवासी शिव कुमार लोधी को 16 मार्च 2023 को 2.300 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा था। आईओ विशेष कुमार सिंह ने 26 मार्च 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे जयवीर सिंह नागर ने शासकीय अधिवक्ता विनय प्रकाश शुक्ल की दलील व साक्ष्य के आधार पर शिवकुमार को दोषी ठहराते हुए एक माह तीन दिन की सजा सुनाई।