अंबेडकरनगर : पूर्व विधायक पवन पाण्डेय को सात साल का सश्रम कारावास
जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
अंबेडकरनगर,अमृत विचार। विशेष न्यायालय(एमपी/ एमएलए संबंधी आपराधिक प्रकरण) एवं अपर सत्र न्यायाधीश परविंद कुमार ने सोमवार को जानलेवा हमले के आरोपी पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात वर्ष के सश्रम कारावास व 32 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सहायक जिलाशासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप सिंह ने बताया कि सम्मनपुर थाना क्षेत्र के परसकटुई निवासी अरविंद कुमार सिंह पुत्र इन्द्रबली सिंह ने जलालपुर थाना में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 26 जून 1990 को वह अपनी मारुति कार से साथी फैजाबाद के गोसाईगंज क्षेत्र के चाचिकपुर निवासी अनिल सिंह पुत्र अम्बिका सिंह के साथ फैजाबाद शहर के अपने निवास से मजदूरों की तलाश में किछौछा बाजार के पास बरौना गांव गये थे। वहां से फैजाबाद आते समय रास्ते मे सरदारनगर बाजार पार करने के बाद पीछे से आ रही कार सवार ने पास मांगा। गाड़ी आगे होते ही रुक गयी। कार से पांच व्यक्ति असलहा लेकर बाहर निकले और सामने से गोली चलाने लगे। गोली लगने से गाड़ी का शीशा टूट गया और वह व उसके साथी को शरीर मे कई जगह छर्रे लगे।
वह अपनी व अपने साथी की जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी पीछे की तरफ घुमाकर जलालपुर की तरफ भागे तो वह लोग गाड़ी के पीछे से फायरिंग करते रहे। वह भागकर जलालपुर थाने पर पहुंचे। हमलावरों में दो व्यक्ति को उसने पहचान लिया। जिसमें एक कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के महमदपुर निवासी पवन पांडेय व एक परस कटुई निवासी जगदम्बा सिंह है। पीड़ित की तहरीर पर बसखारी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया।
दौरान सत्र परीक्षण आरोपी जगदम्बा सिंह की मौत हो गयी। न्यायालय पर सत्र परिक्षण के दौरान सहायक जिलाशासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप सिंह ने गवाहों को न्यायालय पर परीक्षित कराते हुए आरोपियों को सजा दिए जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पूर्व विधायक पवन पांडेय पर जानलेवा हमले के आरोप सहित अन्य आरोपो में दोष सिद्ध करते हुए सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है।
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