बहराइच: डीएम ने ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी को किया निलंबित, जानें पूरा मामला
बहराइच, अमृत विचार। जिले के दो विकास खंड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी को डीएम ने निलंबित कर दिया है। फखरपुर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम प्रधान से मिलीभगत कर 70 बीघा खेत के मालिक को आवास देने के मामले में निलंबित किया गया है।
पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों के विरुद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में प्राप्त जांच आख्या की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पाया गया कि ग्राम पंचायत अधिकारी सन्दीप कुमार त्रिपाठी ने जांच अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये। यह जानकारी सामने आते ही डीएम के निर्देश पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी सन्दीप कुमार त्रिपाठी को निलम्बित कर दिया गया है।
जबकि मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र द्वारा की गई सुनवाई में विकास खण्ड फखरपुर की ग्राम पंचायत रौन्दोपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा मिलने पर ग्राम विकास अधिकारी रीतापाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। साथ ही आवास के लिए दी गई धनराशि वसूली कराये जाने के लिए खण्ड विकास अधिकारी फखरपुर को निर्देश दिया है।
ये भी पढ़ें- बहराइच: सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, ननिहाल जाना पड़ा भारी