बनभूलपुरा दंगे के मास्टर माइंड की जमानत पर सुनवाई

बनभूलपुरा दंगे के मास्टर माइंड की जमानत पर सुनवाई

हल्द्वानी, अमृत विचार : बनभूलपुरा दंगा के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, उसके बेटे अब्दुल मोइद और चालक मो. जहीर की जमानत पर गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। वहीं अन्य आरोपी जावेद सिद्दीकी की डिफॉल्ट बेल पर शुक्रवार नई बेंच सुनवाई करेगी। 


मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में गुरुवार को तीनों की जमानत पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि तीनों के खिलाफ सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है इसलिए आरोपियों को जमानत के लिए फिर से सेशन कोर्ट में जाना चाहिए।

 
आरोपियों की ओर से कहा गया कि सेशन कोर्ट के बजाय खंडपीठ इस प्रकरण में सुनवाई करें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। दंगा के एक अन्य आरोपी जावेद सिद्दीकी की डिफॉल्ट बेल पर भी खंडपीठ ने सुनवाई की। आरोपी की ओर से कहा गया कि इन्हीं आरोपों में उच्च न्यायालय अन्य आरोपियों को पहले जमानत दे चुका है। इसके बाद अदालत ने इस प्रकरण को उसी बेंच के समक्ष सुनवाई के लिये पेश करने के निर्देश दे दिए। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

ताजा समाचार

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में वाहन के नदी में गिरने से चार लोगों की मौत, दो लापता
लखनऊः राजधानी से बैंकॉक और भुवनेश्वर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू, विमान सप्ताह में तीन दिन होंगे संचालित
Bareilly: नगर निगम में जादू! चुटकियों में साढ़े तीन करोड़ का बिल हुआ 10 लाख का, जानें मामला
अमिताभ बच्चन ने तबीयत खराब होने के बाद भी फिल्म 'काला पत्थर' की शूटिंग रखी थी जारी, साझा की दिलचस्प कहानी 
पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा! कोस्टगार्ड के एयर एन्क्लेव में हेलीकॉप्टर क्रैश...तीन लोगों की मौत
Kanpur में आउटर रिंग रोड के किनारे बसेगी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, भूमि की खोजबीन शुरू, लैंड बैंक बनाने को लगाए गए केडीए कर्मचारी