Kannauj में नवाब सिंह का होटल खोलने का आदेश: 3 दिन पहले सीज किया गया था; सिविल जज ने होटल पर कार्रवाई को बताया कोर्ट की अवमानना
कन्नौज, अमृत विचार। तीन दिन पहले सीज किए गए रेप के आरोप में जिला जेल में बंद पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव के चंदन होटल को खोलने का आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन की तरफ से दिया गया है। कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई को पूर्व में जारी स्थगनादेश की अवहेलना बताते हुए आदेश किया है।
बताते चलें कि नवाब पर गैंगस्टर का मामला दर्ज है। प्रशासन की जांच में होटल व भाई नीलू का बचपन स्कूल अवैध तरीके से कमाए गए धन बनाए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ल के आदेश से होटल को शनिवार को जबकि स्कूल को सोमवार को कुर्क करने की कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के बाद मंगलवार को विपक्षियों के तरफ से प्रार्थना पत्र सिविल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।
इसमें कहा गया कि दीवानी मुकदमा सं.-217/2024 सुदर्शन सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि विवादित संपत्ति के संबंध में वाद न्यायालय में लंबित है। कोर्ट से विवादित संपत्ति व उस पर निर्मित चंदन होटल के संबंध में 18 सितंबर 2024 को स्थगानादेश हुआ था जो 9 जनवरी 2025 तक प्रभावी है। इसमें कहा गया है कि होटल को ध्वस्त न करें और भूमि पर अवैधानिक कब्जा न करें।
आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेषवश 21 दिसंबर को स्थगानदेश की अवमानना करते हुए विपक्षीगण ने स्वयं व अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व पुलिसबल के सहगयोद से भूमि पर अवैध कब्जा करते हुए होटल को कोर्ट की अनुमति के बिना सीज कर दिया।
प्रार्थनापत्र को सिविल जज सी. डि. ने देखा व पाया कि स्थगनादेश की अवहेलना कर होटल को सीज किया गया जिससे प्रतिवादीगण का आर्थिक नुकसान हो रहा है। न्यायाधीश ने आदेश किया है कि विषयगत भूमि व उस पर निर्मित होटल चंदन को सीज मुक्त कराएं और सीज मुक्ति की आख्या मा. न्यायालय को प्रेषित करें और विपक्षीगणों को भी सूचित करें। प्रकरण में अग्रिम आदेश के लिए 3 जनवरी 2025 की तारीख नियत की गई है।