सुलतानपुर: महिला की मौत के मामले में दंपती समेत दो पुत्रों को 10 साल की कैद, 68 हजार लगा अर्थदंड
सुलतानपुर, अमृत विचार। गोसाईगंज थानाक्षेत्र के मठिया बहादुरपुर में बारह साल पहले भूमि विवाद में हुई मारपीट में वृद्ध महिला की मौत के मामले एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को माता-पिता व दो पुत्रों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 17 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी संदीप सिंह के मुताबिक घटना गोसाईगंज थाने के मठिया बहादुरपुर गांव में हुई थी। भगवत प्रसाद ने 19 जून 2012 को लिखाया था कि पत्नी जमुना देवी व साली विमला देवी मायके में रहती थीं। पट्टीदार काशी राम उनकी पत्नी गुड्डा देवी, बेटे अच्छेलाल व छोटेलाल ने जमीन हड़पने के लिए दोनों को मारा पीटा। जिन्हें बचाने गई भूखा देवी को लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से मारा। जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद विचारण अभियोजन पक्ष से आठ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर चारों दोषियों को सजा सुनाकर जेल दिया।
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