रामपुर : जानलेवा हमले के दोषी सिपाही को 7 वर्ष की सजा
16 अगस्त 2019 को हुई थी वारदात

रामपुर, अमृत विचार। पुलिस लाइन में एक सिपाही ने दूसरे सिपाही पर तमंचे से फायर कर दिया था। इसमें वह बाल-बाल बच गया था। इस मामले में एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने दोषी सिपाही को 7 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जिला शाहजहांपुर के थाना कोतवाली के मोहल्ला बिजलीपुर निवासी विजय पाल 2019 में रामपुर पुलिस लाइन में तैनात था। उसने आरोप लगाया था कि 18 अगस्त 2019 को उसकी ड्यूटी पुलिस लाइन के गेट पर थी। ड्यूटी खत्म करके वह पुलिस लाइन स्थित बैरक में चला गया था। लाइट जलाकर वर्दी उतार रहा था। इस बीच दूसरे सिपाही जिला बिजनौर के थाना धामपुर के गांव पूरनपुर मिलक निवासी शिव ध्यान ने विजयपाल से गाली गलौज करते हुए तमंचे से फायरिंग कर दी थी। इसमें विजय पाल बाल-बाल बच गया था। आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की रिपोर्ट गंज थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी ओमप्रकाश लोधी ने बताया कि दोषी सिपाही शिव ध्यान को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
किशोरी से दुष्कर्म में तीन वर्ष की सजा
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे आठ की कोर्ट ने दोषी को 3 वर्ष की सजा सुनाई है। खजुरिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 27 अक्टूबर 2021 को किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में शाहिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को एडीजे आठ की कोर्ट ने दोषी शाहिद को 3 वर्ष की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा नशीली दवा बेचने के दोषी अमरजीत सिंह को 2 वर्ष 6 माह की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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