बदायूं: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना
पीड़िता को चिकित्सा, पुनर्वास के लिए दी जाएगी जुर्माना की पूरी धनराशि
बदायूं, अमृत विचार। चार साल पहले बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायधीश पॉक्सो दीपक यादव ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को चिकित्सा, पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।
अभियोजन कथानक के अनुसार वजीरगंज थाना क्षेत्र निवासी वादनी सात दिसंबर 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि उसकी तीन साल की बेटी दोपहर तीन बजे दरवाजे के सामने अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। साथ में कई और बच्चे थे। कुछ देर के बाद देखा तो बच्ची दरवाजे पर नहीं थे और साथ में खेल रहे बच्चे भी अपने घर चले गए थे। पूछताछ पर अन्य बच्चों ने बताया कि विनोद बच्ची को ट्यूबवैल की ओर ले गया है। परिजनों ने बच्ची की तलाश की तो विनोद और उसकी बेटी कुंआ में बंद मिले। दरवाजा खोलने पर विनोद भाग गया और बेटी के रक्तस्त्राव हो रहा था। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। जब बेटी का मेडिकल कराया गया तो उसके साथ दुष्कर्म होने की बात सामने आई। पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार करके उसका डीएनए कराया तो वह पॉजिटिव पाया गया। तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच की। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित करके आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।