गोल्डन जुबली होटल्स की बिक्री पर एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ ईआईएच की याचिका खारिज

गोल्डन जुबली होटल्स की बिक्री पर एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ ईआईएच की याचिका खारिज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने हैदराबाद स्थित गोल्डन जुबली होटल्स की बिक्री को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ आतिथ्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ईआईएच लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने सिंगापुर स्थित इकाई की बोली को अनुमति देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पहले के फैसले को बरकरार रखा है। 

एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के बहुमत के साथ व्यावसायिक फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘‘इस हालिया फैसले से सीओसी के वाणिज्यिक विवेक में दृढ़ विश्वास का पता चलता है और इसमें किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप की बहुत कम गुंजाइश है।’’ 

इससे पहले, एनसीएलटी की हैदराबाद पीठ ने सात फरवरी, 2020 को सिंगापुर स्थित बीआरईपी एशिया-दो इंडियन होल्डिंग कंपनी- दो (एनक्यू) पीटीई की बोलियों को मंजूरी दी थी। इस फैसले को ओबेरॉय समूह की प्रमुख कंपनी ईआईएच ने एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी। ईआईएच गोल्डन जुबली होटल्स का प्रबंधन कर रही थी।  

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