बदायूं: भाजपा विधायक पर दर्ज होगा गैंग रेप और जमीन कब्जाने का मुकदमा
शिकायत के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं की रिपोर्ट लगाई कोर्ट से गुहार
बदायूं, अमृत विचार। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को जमीन हड़पने और महिला से सामूहिक दुष्कर्म समेत विभिन्न आरोप में भाजपा से बिल्सी विधायक हरीश शाक्य समेत 16 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करने और 10 दिनों में न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। एक युवक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर विधायक, उनके भाई अन्य लोगों पर जमीन पर कब्जा करने और उसके पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी जिसके चलते वह कोर्ट की शरण में गया था।
सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पिता ने उसकी मां व दादी के नाम पर गांव बुधवाई मार्ग पर 1.832 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। दादी ने उसके पिता के नाम पर वसीयत कर दी। जमीन की कीमत 80 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से लगभग 17.38 करोड़ रुपये है। आरोप है कि विधायक ने अपने भाई सतेंद्र शाक्य व धर्मपाल शाक्य के साथ मिलकर गरीबों की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से गैंग बनाया है। उन्हें बुलाकर विधायक ने कहा कि वह 16.50 करोड़ में जमीन खरीदेंगे। 40 प्रतिशत रुपये एग्रीमेंट और शेष बैनामा पर देंगे। वहां मौजूद हरीशंकर व्यास ने बैनामा के तौर पर एक लाख रुपये युवक के पिता को दिए। जिसके दो-तीन बाद अग्रीमेंट का दवाब डाला। पिता ने 40 प्रतिशत रुपये पहले देने की बात कही तो विधायक व उनके साथ मौजूद लोगों ने गाली-गलौज की। तीन दिन बाद दो सिपाही युवक के चचेरे भाई को पकड़कर लाए और एक लॉन में लाकर मारापीटा। जिससे परेशान होकर रोहित ने आत्महत्या कर ली थी। रोहित की चाची से शिकायत कराकर युवक व उनके पिता पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। धमकाकर अवैध तरीके से 16.50 करोड़ की जमीन 4.47 लाख रुपये में हड़प ली। 17 सितंबर 2024 की रात बुलाकर एक करोड़ रुपये में समझौता करने की बात कही। आरोप है कि वहां युवक की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और वीडियो भी बनाई। शिकायत करने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो वह कोर्ट की शरण में गए। न्यायाधीश लीलू चौधरी ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। विधायक ने कहा कि आदेश की जानकारी नहीं है। इसके बारे में पता किया जाएगा।
इन पर रिपोर्ट दर्ज करने का है आदेश
कोर्ट ने बिल्सी विधायक हरीश शाक्य, उनके भाई सतेंद्र शाक्य व धर्मपाल शाक्य, बरेली के बिल्डर अनुराग अग्रवाल व आनंद प्रकाश अग्रवाल, ब्रजेश कुमार, हरीश शंकर व्यास, अनेगपाल, मनोज कुमार गोयल, शैलेंद्र कुमार सिंह, हरीश चंद्र वर्मा, रामपाल, चंद्रवती, दिनेश कुमार, विपिन, दिनेश चंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की