जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन: अब 21 दिन के अंदर देनी होगी जानकारी, कानपुर नगर निगम की ओर से नई व्यवस्था लागू

नये नियम के बाद कम समय में मिल जायेगा प्रमाण पत्र

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन: अब 21 दिन के अंदर देनी होगी जानकारी, कानपुर नगर निगम की ओर से नई व्यवस्था लागू

कानपुर, अमृत विचार। अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये खुद ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 21 दिन से पहले नगर निगम की वेबसाइट पर शिशु व मृत व्यक्ति की व पारिवारिक सूचना देनी होगी। इसके बाद ऑफलाइन कागजों को भी नगर निगम में जमा करना होगा। नगर निगम की ओर से नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। 

इससे पहले सिर्फ फॉर्म और जरूरी प्रपत्रों को ही नगर निगम को देना होता था। जिसके बाद नगर निगम की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इस प्रक्रिया से जहां लोगों की भाग दौड़ बचेगी तो वहीं नगर निगम में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों का समय बचेगा।

नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में लगातार फेर बदल हो रहा है। शासन ने फर्जी प्रमाण पत्रों व जालसाजी रोकने के लिये अभी तक चार बार पोर्टल बदला है। इसमें से दो को तो पूरी तरह बंद भी कर दिया गया। एक बार फिर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये 21 दिन पहले आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। 

एचटीटीपीएस:डीसी.सीआरएसओआरजीआई.जीओवी.इन पर 21 दिन के अंदर ऑनलाइन फार्म को फीड करना होगा। इस नियम से जहां एक ओर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक प्रक्रिया से बचना होगा तो वहीं लोगों को भी घर बैठे आवेदन की सुविधा मिलेगी। 

इस सुविधा के बीच नगर निगम के बाहर ऑनलाइन कैफे वालों के लिये नया रोजगार मिल गया है। कुछ आवेदकों ने बताया कि कैफे वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है उनसे कैफे में 200 से 400 रुपये तक ऑनलाइन आवेदन के मांग रहे हैं।  

हर महीने औसतन 2500 जन्म प्रमाणपत्र बनते

नगर निगम के जोनल कार्यालयों में स्थित जन्म, मुत्यु पंजीकरण कार्यालयों के माध्यम से शहर में हर महीने औसतन 2500 जन्म प्रमाणपत्र और करीब 1600 मृत्यु प्रमाणपत्र बनते हैं। 

21 दिन के अंदर जरूर कर दें आवेदन

मौत या जन्म के 21 दिन के अंदर आवेदन जमा करने में ही समझदारी है। इस अंतराल के बाद आवेदन करने में डीएम की एनओसी व अन्य कागजों को पूरा करना जरूरी है। अगर मौत के एक साल बाद आवेदन कर रहे हैं तो मृत्यु प्रमाणपत्र में नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी जरूरी है। 

घाट की रसीद, यदि घर में मृत्यु हुई है तो चिकित्सक की तरफ से अपने लेटरपैड पर की गई इसकी पुष्टि और उसी की तरफ से भरा गया फार्म-4 (क) अनिवार्य है। यदि मृतक का आधार कार्ड नहीं बना है तो आवेदक को हलफनामा देना पड़ेगा। घर में यदि एक साल पहले मृत्यु हुई है तो जांच के दौरान मृत्यु की पुष्टि के लिए पड़ोसी का आधार कार्ड और फोटो देनी होगी। इसी तरह जन्म प्रमाण पत्र के लिये भी आपको दौड़ना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि 21 दिनों के पहले ही आवेदन कर दिया जाये।

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