कानपुर के पनकी क्षेत्र में 'संतरी का बैल छाप' ट्रेडमार्क उल्लंघन पर कार्रवाईः अदालत के आदेश पर सख्त कार्रवाई
कानपुर, अमृत विचार। दिल्ली की रोहिणी अदालत के आदेश पर एक बड़ी छापेमारी की गई। शाबरोड इंडिया के मालिक सुनील निरंजन शाह ने आरोप लगाया कि उनके ब्रांड 'गाय छाप' की नकल करते हुए 'संतरी का बैल छाप' नाम से उत्पाद बनाए और बेचे जा रहे थे। वादी ने अदालत में दावा किया कि 'गाय छाप' ब्रांड 1975 से स्थापित है और यह डिटर्जेंट उत्पादों की उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है।
वादी का आरोप था कि प्रतिवादी पूर्व में भी वादी के "गाय छाप" से मिलते-जुलते नाम और पैकेजिंग की नकल कर 'संतरी का गाय छाप' नाम से उत्पाद बना और बेच रहे थे, जिस पर अदालत ने पहले ही रोक लगाई थी। प्रतिवादी को 'संतरी का गाय छाप' या अन्य मिलते-जुलते नाम या समान पैकेजिंग शैली के किसी भी प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया था।
हालांकि, प्रतिवादी ने इस आदेश की अवमानना करते हुए 'संतरी का बैल छाप' जैसे नाम और मिलती-जुलती पैकेजिंग का उपयोग करना जारी रखा, जिससे ग्राहकों को भ्रमित किया जा रहा था और वादी की ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा था।
इस पर वादी ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की। अदालत ने नवीन त्याल को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया और उन्हें प्रतिवादी के परिसरों पर छापा मारने का निर्देश दिया। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में 'संतरी जी का बैल छाप' ब्रांड के उत्पाद, पैकेजिंग सामग्री, विज्ञापन सामग्री, और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। यह छापेमारी पनकी साइट-4 स्थित 'एस.बी. केमिकल्स' के परिसर में की गई।
लोकल कमिश्नर ने जब्त सामग्री को वादी को सुपुर्द कर दिया और प्रतिवादी को सख्त आदेश दिया कि वह संतरी जी का बैल छाप' या किसी अन्य मिलते-जुलते नाम और पैकेजिंग का उपयोग तुरंत बंद करें। वादी के अधिवक्ता अनिल कुमार साहू (ALL IP CARE लॉ फर्म) ने इस पूरी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का सहयोग किया।
इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है। वादी ने ग्राहकों से अपील की है कि वे केवल 'गाय छाप' ब्रांड के प्रामाणिक उत्पाद खरीदें और नकली उत्पादों से सतर्क रहें। यह मामला ट्रेडमार्क संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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