Barabanki News : कृषि मंत्री का भरोसा, जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकारी और गैर-सरकारी उर्वरक गोदामों का किया निरीक्षण
बाराबंकी, अमृत विचार : कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश के सभी जनपदों में खाद का कोई संकट नहीं है। आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराई जा रही है। यूक्रेन-इजरायल युद्ध के कारण खाद समय से पहुंचने में दिक्कत हुई, इसके बावजूद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करा रही है। दरअसल जिले में खाद की कमी और ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतों के बीच कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शुक्रवार जनपद के दौरे पर आये थे। उन्होंने यहां सरकारी और गैर-सरकारी उर्वरक गोदामों का औचक निरिक्षण किया।
कृषि मंत्री ने बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति दनियालपुर व मुबारकपुर के साथ बीएम सेल्स, फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्र असेनी मोड़, गदिया तथा इफको केन्द्र नवीन मंडी में उर्वरक की उपलब्धता के साथ वितरण की जांच की और कृषकों से बिक्री मूल्य की जानकारी ली। इस दौरान कृषि मंत्री ने दुकानों के स्टॉक और वितरण रजिस्टर भी देखे। निरिक्षण के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पूरी तरह संतुष्ट दिखाई पड़े। उन्होंने अधिकारियों से उर्वरक की आपूर्ति को और तेज करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रयाप्त मात्रा में उर्वरक समय से उपलब्ध हो रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि करीब तीन हजार मिट्रिक टन डीएपी, एमपीके अभी भी जिले में उपलब्ध है I
खाद की रैकें लगातार जिले में पहुंच रही हैंI इससे बाराबंकी और आस पास के जिलों में खाद की कोई कमी नहीं होगीI उन्होंने कहा कि किसानों को कोई असुविधा न हो इसके लिये प्रदेश की योगी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इस दौरान उन्होंने धरसनिया के प्राथमिक विद्यालय और सहकारी समिति मुबारकपुर के धान क्रय केंद्र का भी हाल जाना। जहां सचिव ने कृषि मंत्री को बताया कि 35 कृषकों से 1647 कुंतल धान खरीद किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री ने निर्देश दिया गया कि जनपद में जो भी उर्वरक प्राप्त हो, उसकी तत्काल बिक्री केन्द्रों पर आपूर्ति कराकर पीओएस मशीन से निर्धारित दर पर किसानों को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि थोक विक्रेताओं के पास किसी भी दशा में उर्वरक भंडारण न होने पाये। साथ ही कृषि मंत्री ने उर्वरकों की कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकद्मा दर्ज कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिये।
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