Unnao: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना
उन्नाव, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने बाद दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी कक्षा 9 की छात्रा थी। वह 30 दिसंबर-2023 की शाम चार बजे घर से पास एक इंटरनेट कैफे जाने की बात कहकर निकली थी। लेकिन देरशाम तक वापस नहीं लौटी थी। इस पर उसने उसकी तलाश की लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं लगा था। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसे बरामद किया था। किशोरी ने अपने बयान में बताया था कि बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के शीतलगंज भवंतपुर गोटापाली मोहल्ला निवासी रिजवान अहमद उसे बहलाकर ले गया और उससे दुष्कर्म किया था। पुलिस ने धारा तरमीम कर 11 जनवरी-2024 को रिजवान को पकड़ कर जेल भेजा था। आईओ राजेश दीक्षित ने साक्ष्य एकत्र कर 11 मार्च-2024 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से केस विशेष पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था।
मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई है। जिसमें एडीजे विवेकानंद विश्वकर्मा ने शासकीय अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलील व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर रिजवान को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर उसे दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।