कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से मिली जमानत: सीसामऊ में होगा उपचुनाव, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे...

कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से मिली जमानत: सीसामऊ में होगा उपचुनाव, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे...

कानपुर, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महिला के घर पर कब्जे की नीयत से आगजनी करने के मामले में कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है, जिसकी वजह से सीसामऊ सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को ही होगा। इसके अलावा सजा बढ़ाने की राज्य सरकार की अपील 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ ने गुरुवार को पारित किया। 

मालूम हो कि कोर्ट ने इरफान सोलंकी और राज्य सरकार की अपीलों पर लंबी सुनवाई के बाद गत 8 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट के फैसले के बाद इरफान की विधायकी को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है और सीसामऊ में होने वाले उपचुनावों पर मोहर भी लग गई है। बता दें कि उपरोक्त मामले में एमपी/ एमएलए कोर्ट ने 7 जुलाई 2024 को इरफान सोलंकी सहित पांच लोगों को 7 साल की सजा सुनाई थी। 

इस आदेश को हाईकोर्ट में वर्तमान आपराधिक अपील में चुनौती दी गई थी। सजा के कारण इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर हाईकोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाई जाती है तो इरफान सोलंकी की विधायकी फिर से बहाल हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। 

मामले के अनुसार जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने पड़ोसी महिला नजीर फातिमा के प्लॉट पर कब्जा करने के इरादे से तब आगजनी की, जब महिला अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी में गई थी। आग के कारण पूरा घर और सभी उपकरण जलकर राख हो गए थे। 

महिला ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान सहित अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान शौकत शरीफ और इसराइल आटावाला, अनूप यादव, महबूब आलम, शमसुद्दीन, एजाजुद्दीन, मोहम्मद एजाज, मुर्सलीन उर्फ भोलू, शकील चिकना के नाम सामने आए। वर्तमान में सभी जेल में निरुद्ध हैं।

सात जून को सात साल की सुनाई गई थी सजा

सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद सात जून सात साल की सजा सुनाई गई। एमपीएमएलए कोर्ट ने सपा विधायक सहित सभी आरोपियों को तलब किया है। शुक्रवार को सभी दोषियों को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। जबकि इरफान सोलंकी को पुलिस ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश किया। कोर्ट में लाते समय  दोषी सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने कहा कि इंसाफ होकर रहेगा, ये फर्जी मुकदमा है, हम बेगुनाही की काट रहे जेल, ऊपर वाला है। विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और तीन अन्य साथियों को एमपी/ एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा और जुर्माना भी लगाया। सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में पुलिस लेकर रवाना हुई। कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस पूरी हुई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी इरफान समेत सभी दोषियों पर बहस पूरी। अभियोजन ने अधिक से अधिक सजा व जुर्माने की मांग की। शाम 5:30 से 6 बजे के बीच कोर्ट ने फैसला सुनाने का समय दिया है। अभियोजन की ओर से कहा गया कि दोषियों पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाया जाए और जुर्माने की अधिकतम राशि पीड़िता को दी जाए।

इन दोषियों को सात साल की सजा

1- सपा विधायक इरफान सोलंकी

2- विधायक के भाई रिजवान सोलंकी

3- शौकत अली

4- इजरायल आटेवाला

5- मो. शरीफ

ये था पूरा मामला

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इरफान ने 22 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में सरेंडर किया था। 3 जून को इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने आईपीसी की धारा 147, 323,436, 427 व 506 में दोषी करार दिया था। वहीं धारा 386 व 120 बी में दोषमुक्त कर दिया था। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 18 गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे व 300 पन्नों के सबूत कोर्ट में पेश किए। 

हाजी मुश्ताक सोलंकी का बेटा है जेल में बंद इरफान

हाजी मुश्ताक सोलंकी आर्यनगर से दो बार के विधायक रहे। उनके निधन के बाद राजनीतिक विरासत उनके बड़े बेटे इरफान सोलंकी को मिली। उसने भी पहले आर्यनगर से चुनाव लड़ा और पिता की सहानुभूति से चुनाव जीता। कुल चार बार चुनाव जीता लेकिन समय-समय पर अपने विवादों में काफी चर्चाओं और घटनाओं मे रहा। प्लॉट पर की गई आगजनी की कालिख इरफान ने अपने राजनीतिक सफर पर पोत ली। यहीं से करोड़ों की कोठी में रहने वाले इरफान को जेल की कोठी में पहुंचना पड़ा। इरफान पर पहले से 8 मामले दर्ज थे। आगजनी के बाद देखते ही देखते 10 और मुकदमे दर्ज हो गए। इरफान, भाई रिजवान और साथियों की हिस्ट्रीशीटर खुलती गई। शुक्रवार को शहर भर में चर्चा होती रही कि दूसरे का घर फूंकने के बाद उसकी तपिश में  इरफान का किला चपेट में आ गया।    

मुलायम सिंह यादव के है करीबी 

इरफान सोलंकी राजस्थान के अजमेर में 5 जून 1979 को हाजी मुश्ताक सोलंकी के घर जन्मा। उसके पिता मुश्ताक सोलंकी मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे थे। जेल जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उससे मिलने आए थे, लेकिन सुरक्षा कारण बताकर उन्हें महराजगंज जेल भेज दिया गया।  

मुकदमे पर एक नजर : 

घटना-सात नवंबर 2022, रात आठ बजे।
प्रथम सूचना रिपोर्ट-आठ नवंबर 2022
पहला आरोप पत्र-नौ दिसंबर 2022 अभियुक्त-विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी।
दूसरा आरोप पत्र-19 दिसंबर 2022 अभियुक्त-शौकत अली, मोहम्मद शरीफ, इजरायल आटेवाला।
तीसरा आरोप पत्र-20 फरवरी 2023 अभियुक्त-हाजी अज्जन उर्फ एजाज, मुर्सलीन खान उर्फ भोलू। 
चौथा आरोप पत्र-18 मई 2023 अभियुक्त-अनूप यादव उर्फ बटऊ, महबूब आलम, एजाजुद्दीन सबलू। 
पांचवां आरोप पत्र-सात जुलाई 2023 अभियुक्त-शमशुद्दीन उर्फ चच्चा।
छठवां आरोप पत्र-30 जनवरी 2024 अभियुक्त शकील चिकना।

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