लखीमपुर खीरी: रेप के बाद बच्ची की हत्या करने वाले को उम्रकैद
पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा, 30,000 रुपये लगाया जुर्माना
लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। थाना पसगवां में नौ साल की बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राहुल सिंह प्रथम ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक पॉक्सो बृजेश पांडेय ने बताया कि जुलाई 2016 में इस मामले की रिपोर्ट थाना पसगवां में दर्ज कराई गई थी। जिसमें वादी मुकदमा ने कहा था कि पहली जुलाई 2016 की शाम करीब पांच बजे उसकी नौ साल की पुत्री घर के पास खेत में घास काटने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं वापस आई। तलाश के दौरान आशाराम के गन्ने के खेत मे मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। ग्रामीणों को देख हरदोई जिले के थाना मझिला निवासी सर्वेश गन्ने के खेत से निकलकर भाग निकला। वह अपने फूफा के साथ खेत में झोपड़ी डालकर रहता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मुकदमे का परीक्षण विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राहुल सिंह प्रथम की अदालत में हुआ। आरोप तय होने के बाद आठ वाहनों को पेश किया गया। जिसमें वादी मुकदमा, संजय, उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव, डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. अमृता सिंह, डॉ. एसके नायक, विवेचक विजय प्रताप यादव, गवाह राजेश को परीक्षित कराया गया। साथ ही 10 कागजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस मुकदमे में आरोपी सर्वेश शुरू से ही जिला कारागार में निरुद्ध है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय से आरोपी की जमानत खारिज हो चुकी है। उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी सर्वेश को दोषी पाया और आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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