लखनऊ: नए कनेक्शन और मीटर बदलने पर नहीं देनी होगी जीएसटी

मध्यांचल निगम ने किया लागू कई मदों पर खत्म की गई है जीएसटी चार्ज

लखनऊ: नए कनेक्शन और मीटर बदलने पर नहीं देनी होगी जीएसटी

लखनऊ, अमृत विचार: नया कनेक्शन लेने, मीटर कास्ट, मीटर बदलने, मीटर चेकिंग, टेस्टिंग, इंस्ट्रालेशन,रीसिलिंग ऑफ मीटर सहित अन्य कारणों में अब उपभोक्ताओं से जीएसटी नहीं ली जएगी। कॉरपोरेशन के फैसले के बाद मध्यांचल विद्ययुत वितरण निगम ने नया निगम लागू कर दिया है।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना पर विभाग की कई सेवाओं पर 18 प्रतिशत के जीएसटी को समाप्त दिया गया है। पावर कॉरपोरेशन 10 अक्टूबर से अनेक मदों पर जीएसटी की वसूली नहीं करेगा। अभी तक बिजली काटने, जोड़ने के शुल्क पर,डिसऑनर्स चेक, ओटीएस रजिस्ट्रेशन,प्रोसेसिंग फीस, री इंस्पेक्शन चार्ज,चेकिंग ऑफ कैपेसिटर,सर्विस लाइन चार्ज और ओवरहेड चार्ज पर 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जा रहा था। अब केवल डिपॉजिट वर्क पर ही 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जाएगा। मुख्य अभियंता सिस गोमती रजत जुनेजा ने बताया कि ये फैसला उपभोक्ताओं के हित में लिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी।

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