राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान पेंशन का हकदार

राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान पेंशन का हकदार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष को दी जाने वाली पेंशन के मामले में माना कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 और उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग नियमावली, 2011 में अध्यक्ष के लिए पारिवारिक पेंशन का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन नियमावली, 2011 के नियम 4(5) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष को मिलने वाली पेंशन न्यायाधीश अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश को मिलने वाली पेंशन के बराबर होगी, इसलिए राज्य यह तर्क नहीं दे सकता है कि पारिवारिक पेंशन के लिए नियमों पर विचार नहीं किया जा सकता है। 

इसके साथ ही अध्यक्ष के जीवनसाथी को सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश के जीवनसाथी के बराबर पारिवारिक पेंशन भी देय होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रावधानों को निरर्थक, अर्थहीन बनाने के लिए विधियों की अनुचित व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। शब्दों का स्वाभाविक अर्थ ही लिया जाना चाहिए। जब तक संदर्भ विशिष्ट ना हो, तब तक शब्दों का लाक्षणिक अर्थ निकालना उचित नहीं है। 

कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि भले ही 'पारिवारिक पेंशन' शब्द को राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष को देय 'पेंशन' में शामिल न किया गया हो, लेकिन वह पात्रता न्यायाधीश अधिनियम और न्यायाधीश नियमों के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 14 के आधार पर तय होगी। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति विनोद चंद्र मिश्रा की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। 

कोर्ट ने निष्कर्ष स्वरूप कहा कि याची को उच्च पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के बाद वह राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत हुए। सेवानिवृत्त अध्यक्ष का जीवनसाथी भी पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार है। 

इसके अलावा एक बार जब राज्य सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि याची को पेंशन का भुगतान किया जाना है तो उस पर ब्याज रोकने का कोई कारण नहीं है। उच्च पेंशन की गणना में देरी याची के कारण नहीं हुई। अतः राज्य द्वारा की गई देरी के लिए याची को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस कारण याची को उच्च पेंशन की विलंबित गणना और भुगतान पर 8% ब्याज देने का निर्देश दिया गया।

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